West Bengal: उच्च न्यायालय ने अमित शाह की सार्वजनिक बैठक की दी अनुमति

पश्चिम बंगाल में जुलूस, रैलियां और बैठकें एक “नियमित विशेषता” हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा की एक

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Kalyani Mandal
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 स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : पश्चिम बंगाल में जुलूस, रैलियां और बैठकें एक “नियमित विशेषता” हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा की एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के 20 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज कर दी।