एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : एसएससी को नए परीक्षा नियमों को लेकर हाईकोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने स्कूल सर्विस कमीशन से पूछा, "सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भर्ती पुराने नियमों के हिसाब से ही होगी।
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फिर भी पुराने नियमों के हिसाब से भर्ती करने के आदेश के बाद भी नए नियम लाने में जटिलता क्यों है? पहचाने गए अपात्रों को नई भर्ती में भाग लेने से क्यों नहीं रोका गया? 30 मई की अधिसूचना में यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया?" राज्य सरकार और एसएससी को सोमवार तक जवाब देना होगा।