Allahabad High Court

big decision
हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पति की नौकरी से कोई आय नहीं है तो भी वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है। क्योंकि वह एक अन-स्किल्ड मजदूर के रूप में हर दिन लगभग 300-400 रुपये कमा सकता है।