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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते से जुड़े एक केस में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पति की नौकरी से कोई आय नहीं है तो भी वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है। क्योंकि वह एक अन-स्किल्ड मजदूर के रूप में हर दिन लगभग 300-400 रुपये कमा सकता है।
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