Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को झटका!

उस फैसले में जिला जज ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर अथवा मंदिर की सत्यता जानने के लिए भारतीय पुरात्त्व विभाग एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए।

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Sneha Singh
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Gyanvapi Case

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आज यानि गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के ASI सर्वे (ASI survey) को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि 21 जुलाई 2023 को वाराणसी के जिला जज द्वारा दिया गया फैसला लागू रहेगा। उस फैसले में जिला जज ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर अथवा मंदिर की सत्यता जानने के लिए भारतीय पुरात्त्व विभाग एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायहित को देखते हुए यह सर्वे जरूरी है।