New Update
/anm-hindi/media/media_files/YfpOAZ9tqvQIbF7xuXxF.jpg)
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कुंवारी बेटियों को भी माता-पिता से गुजारा भत्ता पाने का हक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजा फैसले में यह व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि बेटी का धर्म या उम्र चाहे जो हो, उसे घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत मेंटेनेंस का अधिकार है।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि DV एक्ट का मकसद महिलाओं को और प्रभावी सुरक्षा देना है। मेंटेनेंस का अधिकार अन्य कई कानूनों से भी मिल सकता है, लेकिन जल्दी से गुजारा-भत्ता पाने के तरीके DV एक्ट, 2005 में दिए गए हैं।
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)