GRP

FIR
मामला स्थानीय पुलिस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में 'लापरवाही से मौत' और 'गंभीर चोट लगने' के आरोप में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दर्ज एफआईआर (FIR) में किसी का नाम नहीं है।