एएनएम न्यूज, ब्यूरो : प्रदेश (West Bengal) के सभी शिक्षण संस्थानों में तुरंत छात्र संघ चुनाव (student union elections) कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक जादवपुर छात्र की मौत को लेकर दायर एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट (kolkata High Court) के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने मंगलवार को ऐसा आदेश दिया। उन्हने यह भी आदेश दिया है कि सभी पहलुओं को देखने के बाद चुनाव कराया जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही राज्य के सीएम ने छात्र संसद के चुनाव की भी घोषणा की थी। उन्होंने संकेत दिया था कि पूजा के बाद छात्र चुनाव हो सकते हैं। इस बार हाई कोर्ट ने भी राज्य को तुरंत छात्र चुनाव कराने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वह हलफनामे के जरिये यह जानकारी दे कि राज्य ने छात्र चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है या नहीं। साथ ही जज ने यह भी कहा कि, अगर किसी शिक्षण संस्थान में एंटी रैगिंग स्क्वाड नहीं है तो इसका गठन तुरंत किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने इस मामले में राज्य की भूमिका भी जाननी चाही।