कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लागू हुई गाइडलाइंस

देश में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नतीजतन, लोग अब कुत्तों से डरने लगे हैं। चेन्नई भी इसका अपवाद नहीं है। शहर में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने अलर्ट जारी किया है

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: देश में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नतीजतन, लोग अब कुत्तों से डरने लगे हैं। चेन्नई भी इसका अपवाद नहीं है। शहर में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने अलर्ट जारी किया है कि अब पालतू कुत्तों को बिना थूथन और कॉलर के कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता।Pet Dogs Guidelines: कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस बड़े शहर में लागू हुई गाइडलाइंस

निगम ने एक अधिसूचना में कहा है कि अब मालिकों को अपने पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस लेना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें रेबीज़ का टीका लगाया गया हो। जीसीसी ने शहरवासियों को चेतावनी जारी की है कि अगर कोई भी अपने कुत्ते को बिना सुरक्षा के सड़क पर, पार्क में या अपार्टमेंट की लिफ्ट में खुले में छोड़ता है, तो उसके खिलाफ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के अनुसार कड़ी आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।