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एएनएम न्यूज, ब्यूरो: पीपीएस स्कूल के संस्थापक कृष्णा कुमार तिवारी ने कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तपन कुमार दास, एक्स सीनियर मैनेजर (पर्सनल), सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी, राजीव कुमार और खुद पर हुए एफआईआर को रद्द करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
उनके आवेदन पर उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने 31 अगस्त, 2024 तक का सशर्त रक्षाकवच प्रदान किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायधीश ने "याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था बशर्ते याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करे"। अब सवाल उठता है कि अब, यानि 31 अगस्त के बाद कुल्टी पुलिस इस तिगड़ी पर एक्शन लेगी ? वही पीपीएस स्कूल के डायरेक्टर राकेश तिवारी ने एएनएम न्यूज को बताया कि उन्होंने रक्षाकवच को बढ़ाने का कलकत्ता हाई कोर्ट में आवेदन किया है।
आप को बता दे कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स के चीफ जनरल मैनेजर ने इन तीनो पर आपराधिक साजिश रच धोखाधड़ी कर सेल की सम्पति हड़पने का आरोप लगाते हुए कुल्टी थाने में शिकायत दर्ज कराया था।
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शिकायत के आधार पर कुल्टी पुलिस ने इस तिकड़ी के विरुद्ध आईपीसी की धारा u/s 420/406/467/468/471/409/120B के तहत केस दर्ज किया है और जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक जांच में पाया है कि प्रियदर्शिनी पब्लिक स्कूल कृष्ण कुमार तिवारी का फॅमिली बिज़नेस है और वे स्कूल को गलत तरीके से लाभ पाने के लिए चला रहे है।
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