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निर्धारित चुनाव स्थगित, नहीं होगा चुनाव करना संभव
दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एमसीडी सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “जबकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (2022 तक संशोधित) की धारा 77 (ए) के तहत Presiding Officer का नामांकन अनिवार्य है।