Coal smuggling case : कानून मंत्री मलय घटक को कोर्ट ने दी राहत, दिल्ली जाने की नहीं है जरूरत

तो अगर अभिषेक-रुजिरा से दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ हो सकती है तो मंत्री मलय घटक से क्यों नहीं? कोर्ट ने कहा कि अभिषेक-रुजिरा के मामले में विशेष परिस्थितियां थीं। इसी वजह से उनसे कोलकाता में पूछताछ की गई। 

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Jagganath Mondal
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Delhi High Court gives relief

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को ईडी (ED) को निर्देश दिए कि बंगाल राज्य के कानून और श्रम मंत्री (West Bengal Law and Labor Minister) मलय घटक को कोयला तस्करी मामले में नई दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में पूछताछ करनी होगी। हालाँकि, मंत्री मलय घटक को 24 घंटे पहले सूचित किया जाना चाहिए, ताकि मंत्री अपने डॉक्टर के साथ ईडी कार्यालय जा सकते हैं। ऐसा आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने दिया है। 

सूत्रों के मुताबिक ईडी के कई समन के बावजूद मंत्री मलय घटक (Minister Moloy Ghatak) दिल्ली नहीं गये और ईडी के खिलाफ मंत्री मलय घटक ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में ईसीआईआर (ईडी केस) दर्ज किया था। मंत्री मलय घटक ने ECIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उस अर्जी के आधार पर केस खारिज नहीं किया जा सकता। 

जानकारी के मुताबिक मंत्री मलय घटक के वकील ने अदालत को बताया कि मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने दिल्ली बुलाया था, लेकिन रुजिरा दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुईं। उनसे कोलकाता (Kolkata) के साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ की गई, जहां ईडी का मुख्यालय है। तो अगर अभिषेक-रुजिरा से दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ हो सकती है तो मंत्री मलय घटक से क्यों नहीं? कोर्ट ने कहा कि अभिषेक-रुजिरा के मामले में विशेष परिस्थितियां थीं। इसी वजह से उनसे कोलकाता में पूछताछ की गई। 

बात है कि राज्य विधानसभा मंत्री मलय घटक को हाल ही में बीमारी के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि, मंत्री मलय घटक डॉक्टर के साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 फरवरी तय की गई है।