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मर्जी से शारीरिक संबंध, रोमियो-जूलियट कानून!
फिलहाल कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का टीनएजर मर्जी से शारीरिक संबंध (physical relationship) बनाए और लड़की प्रेग्नेंट (pregnant) हो जाए तो लड़के पर रेप का केस दर्ज होता है।