COURT

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कोर्ट ने कहा, "पुलिस को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बेतरतीब स्टिकर के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई आदेश दिए गए हैं। उचित कार्रवाई करें, डरें नहीं।"