आरक्षण कोटा बढ़ाने का फैसला, छात्र संघ ने कोर्ट जाने का किया फैसला

जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने कहा है "हम आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हमारी चिंता केवल आरक्षण प्रणाली के भीतर निष्पक्षता और संतुलन को लेकर है और हमारा मानना है कि 30% खुले योग्यता अनुपात पर 70% आरक्षण अनुपातहीन और अन्यायपूर्ण है।"

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : आरक्षण कोटा मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने के सरकार के कदम के खिलाफ जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने अदालत जाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुजतबिक एसोसिएशन ने कहा कि 70 फीसदी आरक्षण कोटा थोपना मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मनमाने आरक्षण और योग्यता एवं निष्पक्ष अवसरों की घोर उपेक्षा के खिलाफ जम्मू-कश्मीर छात्र संघ अदालत में याचिका दायर करेगा। 

छात्र संघ ने कहा है "हम असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक लगाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और सभी छात्रों के लिए योग्यता प्रबल होनी चाहिए। हालाँकि हम आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हमारी चिंता केवल आरक्षण प्रणाली के भीतर निष्पक्षता और संतुलन को लेकर है और हमारा मानना है कि 30% खुले योग्यता अनुपात पर 70% आरक्षण अनुपातहीन और अन्यायपूर्ण है।