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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में किसी भी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के आदेश के खिलाफ जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।