SIR को लेकर चुनाव पदाधिकारी ने दी बड़ी जानकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में किसी भी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के आदेश के खिलाफ जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के तहत राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। यह सूचना 9 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार दी गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में किसी भी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के आदेश के खिलाफ जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

यह स्थिति यह दर्शाती है कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान निर्वाचकों की ओर से किए गए दावों और आपत्तियों का समाधान संतोषजनक ढंग से किया गया है।