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Tobacco-Free Society Initiative
अधिकारियों ने निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है तथा स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री नहीं होगी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई।