High Court के आदेश को बरकरार रखा Supreme Court

केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती से चुनाव के नतीजे नहीं बदलेंगे। "हमने केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का विरोध किया क्योंकि यह एक अनावश्यक अभ्यास था। पश्चिम बंगाल में विश्वास, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे"। 

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़ , ब्यूरो : Supreme Court ने Calcutta High Court के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आगामी पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया था। इस आदेश से राज्य में विपक्षी ताकतें थोड़ी चिंतित हैं। टीएमसी के नेताओं को लगता है कि केंद्रीय बलों की उपस्थिति का ग्रामीण निकाय चुनावों के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

सूत्रों के मुताबिक अनुभवी टीएमसी (TMC) के नेता और तीन बार के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय के अनुसार, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चिंतित नहीं हैं क्योंकि केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती से चुनाव के नतीजे नहीं बदलेंगे। "हमने केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का विरोध किया क्योंकि यह एक अनावश्यक अभ्यास था। पश्चिम बंगाल में विश्वास, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे"।