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कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 1 अगस्त से 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में राज्य भर में यह संख्या कई हजार के करीब है।