PM Modi : ट्विटर और यूट्यूब अधिकारियों को केंद्र सरकार ने क्या आदेश दिया ?

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर बीबीसी के दो-भाग के वृत्तचित्र ने भारत, न्यायपालिका और प्रधान मंत्री मोदी को बदनाम किया है। भारत की केंद्र सरकार (central government) ने वृत्तचित्र को हटाने के लिए ट्विटर और यूट्यूब अधिकारियों को आदेश दिया।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज, ब्यूरो : गुजरात स्थित एक एनजीओ ने Delhi High Court में मानहानि का मामला ( defamation case) दायर किया है। जिसमें दावा किया गया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर बीबीसी के दो-भाग के वृत्तचित्र ने भारत, न्यायपालिका और प्रधान मंत्री मोदी को बदनाम किया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्त की पीठ ने सोमवार को बीबीसी सहित प्रतिवादियों को समन जारी किया और इस मामले को सितंबर में हाई कोर्ट द्वारा आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। सूत्रों के मुताबिक 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक दो भाग के वृत्तचित्र ने रिलीज होने के तुरंत बाद भारत में एक बड़ी हलचल मचा दी। भारत की केंद्र सरकार (central government) ने वृत्तचित्र को हटाने के लिए ट्विटर और यूट्यूब अधिकारियों को आदेश दिया।