SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई !

माना जा रहा है कि कमीशन ने यह फ़ैसला पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को देखते हुए लिया है। इससे आम लोगों को वोटर रोल में अपना नाम जुड़वाने, ठीक करने या हटाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा।

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Jagganath Mondal
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SIR deadline extended by 7 days

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: देश की चुनावी संस्था, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया है। ECI ने बताया कि इन इलाकों में वोटर रोल में बदलाव की ज़रूरी तारीखें एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दी गई हैं।

माना जा रहा है कि कमीशन ने यह फ़ैसला पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को देखते हुए लिया है। इससे आम लोगों को वोटर रोल में अपना नाम जुड़वाने, ठीक करने या हटाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की एलिजिबिलिटी डेट 01.01.2026 ही रहेगी। यानी, जो लोग 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो जाएंगे, वे एनरोल कर पाएंगे। इस समय को बढ़ाने का मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी एलिजिबल व्यक्ति वोटर लिस्ट से छूट न जाए और लिस्ट में कोई गलती न हो।

कमीशन के इस फैसले से करेक्शन का प्रोसेस और आसानी से पूरा हो सकेगा, खासकर उन इलाकों में जहां मुश्किलें या पॉलिटिकल विवाद हैं।