दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एमसीडी सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “जबकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (2022 तक संशोधित) की धारा 77 (ए) के तहत Presiding Officer का नामांकन अनिवार्य है।
एएएनएम न्यूज़, ब्यूरो : दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एमसीडी सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “जबकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (2022 तक संशोधित) की धारा 77 (ए) के तहत Presiding Officer का नामांकन अनिवार्य है।” इसलिए तय शेड्यूल के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करना संभव नहीं होगा।
The Scheduled Election of the Mayor and Deputy Mayor of Delhi has been postponed.
The notice issued by MCD Secretary reads "since nomination of the Presiding Officer is mandatory as per Section 77(a) of the DMC Act, 1957 (as amended 2022). Therefore, it may not be possible to… pic.twitter.com/bDPR1EiDav