केजरीवाल मामले में ED के लिए आखिरी मौका!

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि पिछले नौ अवसरों पर ईडी ने अलग-अलग कारणों से तारीख बढ़वाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा।

author-image
Jagganath Mondal
New Update
Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अरविंद केजरीवाल से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से बार-बार हो रही देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह ED के लिए "आखिरी मौका" है और अब आगे कोई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि पिछले नौ अवसरों पर ईडी ने अलग-अलग कारणों से तारीख बढ़वाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अदालत ने साफ किया कि यदि अगली सुनवाई पर भी जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो कोर्ट आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। हाईकोर्ट की इस चेतावनी के बाद ईडी पर अब अगली सुनवाई से पहले ठोस जवाब दाखिल करने का दबाव बढ़ गया है।

बता दें कि यह मामला कथित शराब नीति घोटाले और उससे जुड़े धनशोधन की जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम भी सामने आया है। हालांकि केजरीवाल बार-बार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।