'इंडिया' शब्द का प्रयोग करने के खिलाफ आज हो सकती है सुनवाई

इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए ईसीआई और केंद्र को निर्देश देने की मांग कर रहेे याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल 2024 में आम चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति संजीव नरूला ( Justice Sanjeev Narula) की पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका आने की संभावना है। इसमें विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम 'इंडिया'  का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। रिट याचिका एक व्यवसायी गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने कहा है कि आज तक भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए ईसीआई और केंद्र को निर्देश देने की मांग कर रहेे याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल 2024 में आम चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।