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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को डीए पर सुनवाई हुई। डीए मामले की सुनवाई बहुत कम समय के लिए हुई। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को बकाया डीए का 50 फीसदी देना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बकाया डीए का 50 फीसदी देने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। इससे राज्य की कमर टूट जाएगी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बकाया डीए का 25 फीसदी तुरंत दिया जाना चाहिए। डीए को लेकर अगली सुनवाई अगस्त में है।