सीजेआई ने दिया ओबीसी समुदाय को बड़ा तोहफा

अब सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और दिव्यागों के साथ ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थियों को भी गैर न्यायिक पदों पर आरक्षण मिलेगा।

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Jagganath Mondal
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CJI gave a big gift to OBC community

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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई ने अपने गैर न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति में ओबीसी समुदाय को भी आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और दिव्यागों के साथ ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थियों को भी गैर न्यायिक पदों पर आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स (कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट) रूल 1961 के नियम 4-ए में बदलाव कर ओबीसी समुदाय को भी अदालत की नौकरियों में आरक्षण का फायदा दिया गया है।

ओबीसी समुदाय को सुप्रीम कोर्ट की नौकरी में आरक्षण देने संबंधी जारी अधिसूचना में साफ लिखा गया है कि इन सभी श्रेणियों को उन पदों के लिए निर्धारित वेतनमान के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों और अधिसूचनाओं के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में ओबीसी समुदाय को आरक्षण का फैसला होने से इस कोटे के तहत तमाम लोगों को भविष्य में नौकरी मिल सकेगी।