एआर रहमान को बड़ी राहत!

न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रहमान की अपील को स्वीकार करते हुए कहा, 'हमने अपील को मंजूर कर लिया है और एकल न्यायाधीश के आदेश को सैद्धांतिक रूप से रद्द कर दिया है।'

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Jagganath Mondal
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AR Rahman

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संगीतकार एआर रहमान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक, यह आदेश 2023 में रिलीज हुई मणिरत्नम की तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2 (PS2)’ के लोकप्रिय गीत ‘वीरा राजा वीरा’ को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों के संबंध में दिया गया था। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रहमान की अपील को स्वीकार करते हुए कहा, 'हमने अपील को मंजूर कर लिया है और एकल न्यायाधीश के आदेश को सैद्धांतिक रूप से रद्द कर दिया है।'