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durgapur case
टोनी आलम, एएनएम न्यूज़ : आईक्यू सिटी कांड में सोमवार को छह आरोपियों को जेल हिरासत से दुर्गापुर महकमा के अतिरिक्त जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत में सरकारी वकील विभाष चट्टोपाध्याय और आरोपियों के वकील उपस्थित थे।
आरोपी छात्र वासिफ अली के अधिवक्ता शेखर कुंडू ने अदालत में दलील दी कि, “90 दिन का समय मिलने के बावजूद चार्जशीट जल्दबाज़ी में, दबाव में आकर दाखिल की गई है। इसलिए अब आगे कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की जानी चाहिए।” उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया कि थाने के सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किए जाएँ, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपियों को थाने में किन परिस्थितियों में रखा गया था।
वहीं, सरकारी पक्ष के वकील विभाष चट्टोपाध्याय ने कहा कि, “कानून के अनुसार हमने आरोपियों शफीक शेख और शेख रियाजुद्दीन को राज्य साक्षी (गवाह) बनाने का प्रस्ताव रखा है।” दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपियों को एक दिन की जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
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