जनता की अदालत, मुफ्त कानूनी सहायता

आम लोगों के छोटे-मोटे मामले, लंबित बिल, पारिवारिक विवाद या छोटी-मोटी कानूनी पेचीदगियां, ट्रैफिक जुर्माना, जो वर्षों से कोर्ट में लंबित हैं, उनका निपटारा आसानी से, जल्दी और बिना किसी खर्च के करना है।

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Jagganath Mondal
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Lok Adalat organized in Durgapur Sub-District Court on September 13

Lok Adalat organized in Durgapur Sub-District Court on September 13

टोनी आलम, एएनएम न्यूज़ : दुर्गापुर उपजिला कोर्ट में 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के छोटे-मोटे मामले, लंबित बिल, पारिवारिक विवाद या छोटी-मोटी कानूनी पेचीदगियां, ट्रैफिक जुर्माना, जो वर्षों से कोर्ट में लंबित हैं, उनका निपटारा आसानी से, जल्दी और बिना किसी खर्च के करना है। इस लोक अदालत को लेकर पुलिस प्रशासन ने दुर्गापुर उपजिला में प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर बैनर-पोस्टर लगाए जा रहे हैं और माइक्रोफोन के जरिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि आम लोग इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, लोक अदालत मूल रूप से जनता की अदालत होती है। यहां मामले के दोनों पक्षों की सहमति से समाधान निकाला जाता है। नतीजतन, न सिर्फ समय और धन की बर्बादी रुकती है, बल्कि समाज में सौहार्द बनाए रखने में भी लोक अदालत की भूमिका बेहद अहम होती है। दुर्गापुर उपजिला न्यायालय में आगामी लोक अदालत को लेकर एक वकील ने कहा, "लोग कानून से डरेंगे नहीं, बल्कि कानून को अपने हाथ में लेकर आसान समाधान के रास्ते पर चलेंगे।"