आसनसोल कोर्ट ने पहली बार सुनाई मौत की सजा, दोषी पिता !

आसनसोल कोर्ट ने महज 15 महीने में सुनाया अभूतपूर्व फैसला। बेटी से बलात्कार और हत्या के दोषी पिता को मौत की सजा। महज 15 महीनों में सुनवाई के बाद, विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुपर्णा बंदोपाध्याय ने बुधवार को आसनसोल

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Jagganath Mondal
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Asansol court pronounced death sentence

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : आसनसोल कोर्ट ने महज 15 महीने में सुनाया अभूतपूर्व फैसला। बेटी से बलात्कार और हत्या के दोषी पिता को मौत की सजा। महज 15 महीनों में सुनवाई के बाद, विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुपर्णा बंदोपाध्याय ने बुधवार को आसनसोल की एक अदालत में एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी पिता को मृत्युदंड या फांसी देने का आदेश दिया। आसनसोल कोर्ट के सूत्रों और मामले के सरकारी वकील के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी दोषी को यहाँ किसी भी मामले में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड दिया गया है। वह भी महज 1 साल 3 महीने में।

दोषी व्यक्ति पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल स्थित हीरापुर पुलिस स्टेशन, बर्नपुर के नरसिंहबंध के कचुबागान इलाके का निवासी है। इस मामले के सरकारी वकील सोमनाथ चटर्जी थे। जाँच अधिकारी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के हीरापुर पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक सुभाशीष बंदोपाध्याय थे।