trinamool

AB&MB
सत्ताधारी दल ने पंचायत पदाधिकारी अधिनियम का हवाला देते हुए पंचायत और जिला परिषद के जन प्रतिनिधियों से भरने के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर संबंधित जन प्रतिनिधि को हटा दिया जाएगा।