Shubhendu Adhikari

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नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु (Shubhendu Adhikari) ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार कोई भी बिना अनुमति के सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए यह केस दर्ज किया गया है।