Abhishek Banerjee के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु

नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु (Shubhendu Adhikari) ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार कोई भी बिना अनुमति के सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए यह केस दर्ज किया गया है।

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Jagganath Mondal
25 May 2023
Abhishek Banerjee के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु

Shubhendu against Abhishek Banerjee

एएनएम न्यूज, ब्यूरो: नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ मामला दर्ज (Case registered) कराया है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुलूस निकालने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी 'नोबोजोवार' कार्यक्रम के तहत राज्य के कई जिलों में पहुंचे और एक के बाद एक सभाएं की। यह जनहित याचिका गुरुवार को दाखिल की गई। मामले की सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु (Shubhendu Adhikari) ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार कोई भी बिना अनुमति के सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए यह केस दर्ज किया गया है। इसी महीने अभिषेक बनर्जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तर दिनाजपुर के इटाहार और मुर्शिदाबाद के फरक्का में पदयात्रा की थी।