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Karnataka High Court
सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने 1 दिसंबर को हुई नॉमिनेशन सुनवाई में प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दलील दी। प्रज्वल के 24 अप्रैल, 2024 को देश छोड़ने पर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था।