हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला !

सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने 1 दिसंबर को हुई नॉमिनेशन सुनवाई में प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दलील दी। प्रज्वल के 24 अप्रैल, 2024 को देश छोड़ने पर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था। 

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Jagganath Mondal
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Karnataka High Court

High Court Makes Major Decision

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कर्नाटक हाई कोर्ट ने JDS से निकाले गए नेता और पूर्व MP प्रज्वल रेवन्ना की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर निचली अदालत ने रोक लगा दी थी। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने 1 दिसंबर को हुई नॉमिनेशन सुनवाई में प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दलील दी। प्रज्वल के 24 अप्रैल, 2024 को देश छोड़ने पर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था। 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रज्वल के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था। वकील ने यह भी दलील दी कि उनका क्लाइंट देश नहीं छोड़ेगा। ट्रायल जज ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार पर सबूत नष्ट करने के लिए IPC की धारा 201 के तहत आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, मेरे क्लाइंट के खिलाफ तीन और केस हैं। प्रज्वल के वकील ने दलील दी कि मेरा क्लाइंट किसी भी हालत में देश नहीं छोड़ेगा। 

ट्रायल कोर्ट ने केस फाइल में मौजूद मटीरियल के आधार पर उन्हें यह सज़ा सुनाई। प्रज्वल ने ट्रायल कोर्ट से अश्लील वीडियो पर रोक लगाने का ऑर्डर हासिल किया। प्रज्वल ने इलेक्शन एजेंट के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। प्रज्वल ने अपने पूर्व ड्राइवर के खिलाफ भी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन, इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या यह बदला नहीं है, वकील लुत्रा ने सवाल किया।