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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (primary teacher recruitment/Vacancy) में केवल डीएलएड प्रशिक्षित (DLED trained) ही भाग ले सकते हैं। बीएड प्रशिक्षित (B.Ed trained) को मौका नहीं मिलेगा। बताया गया है कि बीएड प्रशिक्षित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी हाई स्कूल (west bengal) में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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