BREAKING: सुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत!
हाई कोर्ट के जस्टिस जॉय सेनगुप्तार (Justice Joy Senguptar) ने आदेश दिया। जादवपुर थाना पुलिस शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने और अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज करना चाहती थी।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी (Subhendu Adhikari) को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ी राहत मिली है। जादवपुर थाना पुलिस नेता के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कर सकेगी। हाई कोर्ट के जस्टिस जॉय सेनगुप्तार (Justice Joy Senguptar) ने आदेश दिया। जादवपुर थाना पुलिस शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने और अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज करना चाहती थी। 'विरोध के दिन सुभेंदु अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा किसी विशेष को लक्षित नहीं थी। इसके खिलाफ आपराधिक प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते', न्यायाधीश ने कहा।