वही पुलक रॉय ने सुवेंदु के खिलाफ 5 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल निचली अदालत में कार्यवाही स्थगित रहेगी। न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने आदेश दिया कि राज्य मंत्री शुवेंदु को मामले का नोटिस दें।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मानहानि मामले में अंतरिम रोक लगा दी है। मंत्री पुलक रॉय (pulak roy) पर सुवेंदु ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वही पुलक रॉय ने सुवेंदु के खिलाफ 5 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल निचली अदालत में कार्यवाही स्थगित रहेगी। न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने आदेश दिया कि राज्य मंत्री शुवेंदु को मामले का नोटिस दें।