नवम्बर से पहले नहीं कराया टोटो का रजिस्ट्रेशन तो होगा जप्त

परिवहन मंत्री ने कहा कि बिना नंबर या वैध दस्तावेजों के टोटो राज्य की सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई हैं।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने संवाददाता सम्मेलन में टेम्पररी टोटो एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेने की बात कही है। उनके साथ विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सौमित्र मोहन भी मौजूद थे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बिना नंबर या वैध दस्तावेजों के टोटो राज्य की सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई हैं। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

नई व्यवस्था के तहत, टोटो चालकों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से पहचान सत्यापन कराना होगा। इसके बाद स्थानीय आरटीओ कार्यालय उन्हें अस्थायी नामांकन प्रमाणपत्र जारी करेगा। यह नामांकन वाहन मालिक को आगे स्थायी पंजीकरण कराने की दिशा में सहायता करेगा। 1,000 रुपये देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर के अंदर कराना होगा। इसके 6 महीने बाद से प्रत्येक महीने 100 रुपये देने होंगे।

परिवहन मंत्री ने बताया कि यदि कोई चालक निर्धारित समय सीमा यानी 13 अक्टूबर से 30 नवंबर के भीतर नामांकन नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि बिना नामांकन वाले टोटो पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों में पहले ही विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां टोटो चालकों को आवश्यक कागजात जैसे आधार कार्ड, वाहन की जानकारी, और ड्राइविंग पहचान प्रस्तुत करनी होगी।