नाबालिग से दुष्कर्म ! 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

घाटाल उपजिला अदालत ने सात वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 में गाजन के दौरान पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना थाने के नारायणपुर गांव की

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Jagganath Mondal
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Rape case

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : घाटाल उपजिला अदालत ने सात वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 में गाजन के दौरान पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना थाने के नारायणपुर गांव की सात वर्षीय नाबालिग गांव में गाजन मेला देखने गई थी। उस समय उस इलाके का एक युवा चंदन डोगरा नाबालिग को अकेला पाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

अगले दिन नाबालिग के परिजनों ने चंद्रकोना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार आठ साल बाद घाटाल उपजिला अदालत ने इस घटना पर अपना फैसला सुनाया। घाटाल उपजिला अदालत ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मयूख मुखर्जी की अदालत में आरोपी चंदन डोगरा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।