Bengal Panchayat Election 2023: पंचायत चुनाव की तारीख पर हाईकोर्ट का फैसला

कलकत्ता (Kolkata) हाईकोर्ट (High court) के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टरी की खंडपीठ ने west bengal पंचायत चुनाव से संबंधित एक जोड़ी जनहित के मामलों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला स्थगित कर दिया।

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Jagganath Mondal
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Decision of High Court

एएनएम न्यूज, ब्यूरो : कलकत्ता (Kolkata) हाईकोर्ट (High court) के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टरी की खंडपीठ ने west bengal पंचायत चुनाव से संबंधित एक जोड़ी जनहित के मामलों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला स्थगित कर दिया। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस दिन सुबह 11 बजे से कलकत्ता हाई कोर्ट की पहली बेंच में पंचायत (Panchayat Election) मामले की सुनवाई हुई। यह शाम साढ़े पांच बजे समाप्त हुई। इस मामले में सवाल-जवाब दो चरणों में चलता रहा है। इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।