स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamta banerjee) को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने ये जुर्माना महिला सहकारी समिति में कथित अनियमितताओं की जांच CID की बजाय CBI और ED से करवाने के आदेश को लागू करने में नाकाम रहने पर लगाया है।
दरअसल, हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 24 अगस्त को आदेश दिया था कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपी जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अब तक इसकी जांच सीबीआई और ईडी को नहीं सौंपी है। इस लिए हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को सीबीआई और ईडी को दस्तावेज सौंपने के लिए तीन दिन का समय दिया है।