/anm-hindi/media/media_files/V5duS2o23lpjyGyV72ji.jpg)
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य (Supratim Bhattacharya) की खंडपीठ और बाद में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य (Hiranmoy Bhattacharya) की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की याचिका पर त्वरित सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। जब बनर्जी के वकीलों ने आज यानि शुक्रवार की सुबह न्यायमूर्ति तालुकदार की अगुवाई वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, तो जस्टिस तालुकदार (Justice Talukdar) ने यह कहते हुए फास्ट-ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया कि दिन के लिए निर्धारित मामलों में कुछ अन्य सुनवाई और फैसले लंबित हैं।