एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आज फैसला सुनाया कि ईडी (ED) द्वारा दायर ईसीआईआर के आधार पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्राथमिक भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक को राहत मिली।