आधार कार्ड का नागरिकता से कोई संबंध नहीं

आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना ही नहीं है। आधार कार्ड भारत में वैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है ताकि आधार नंबर की बदौलत उन नागरिकों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सके।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: यूआईडीएआई (UIDAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि देश में वैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों को भी आवेदन करने पर आधार कार्ड दिए जा सकते हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय करने को चुनौती देने वाली ‘ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी’ की तरफ से एक याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका पर मुख्य जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सुनवाई की।

यूआईडीएआई की वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना ही नहीं है। आधार कार्ड भारत में वैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है ताकि आधार नंबर की बदौलत उन नागरिकों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सके। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विदेशी लोगों को सीमित समय के लिए ही आधार कार्ड जारी किया जा सकता है।