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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को शिक्षक भर्ती घोटाले में सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।