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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कर्नाटक हाईकोर्ट से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, एक्स ने केंद्र सरकार पर IT एक्ट के माध्यम से कंटेंट ब्लॉक करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। Major blow to X!भारत सरकार के दिशा—निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच (एकल पीठ) ने एक्स कॉर्प की उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि IT एक्ट की धारा 79(3)(बी) केंद्र को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है। बता दें कि, एक्स ने केंद्र के सहयोग पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग को भी चुनौती दी थी।
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