क्या जल्द ही जम्मू-कश्मीर से हटाये जायेंगे सशस्त्र बल?

आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियाँ देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत घोषित किया जाता है।

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Jagganath Mondal
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Jammu and Kashmir

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम को रद्द करने पर विचार करेगी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है "हमारी योजना केंद्र शासित प्रदेश (UT) में सैनिकों को वापस बुलाने  और कानून व्यवस्था को जम्मू-कश्मीर पुलिस पर अकेले छोड़ने की है। पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं।" 

साथ ही गृह मंत्री ने कहा है कि "हम AFSPA हटाने के बारे में भी सोचेंगे।  श्री शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में 70 प्रतिशत क्षेत्रों में एएफएसपीए हटा दिया गया है, हालांकि यह जम्मू-कश्मीर में लागू है।

AFSPA अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियाँ देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत घोषित किया जाता है।