कोर्ट ने सुभेंदु काफिले मामले की सुनवाई में क्या आदेश दिया ?

बुधवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा (Justice Rajasekhar Mantha) ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि शुभेंदु की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ (CRPF) अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

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Sneha Singh
17 May 2023
कोर्ट ने सुभेंदु काफिले मामले की सुनवाई में क्या आदेश दिया ?

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: नंदीग्राम के विधायक ने चांदीपुर (Chandipur) में राज्य विपक्षी दल के नेता सुभेंदु अधिकारी (Subhendu Adhikari) के काफिले से टकराकर एक युवक की मौत की सीबीआई (CBI) जांच की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा (Justice Rajasekhar Mantha) ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि शुभेंदु की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ (CRPF) अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहां तक ​​कि बिना कोर्ट की इजाजत के घटना की फाइनल रिपोर्ट (final report) भी पेश नहीं की जा सकती। जैसे ही अदालत ने मामले की जांच सीआईडी ​​को सौंपी, अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि राज्य जांच कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 13 जून निर्धारित की गयी है।